यूपी: शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटों का लॉकडाउन, इन चीजों की रहेगी छूट

टीम भारत दीप |

औद्योगिक इकाइयों को चलाने की छूट भी दी गई है।
औद्योगिक इकाइयों को चलाने की छूट भी दी गई है।

रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा जिसके बाद से रविवार लॉकडाउन के ऐलान के तहत पाबंदियां रहेंगी। यानी शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को चालू रखने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है।

लखनऊ। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के मकसद से नाइट कर्फ्यू के साथ ही रविवार को लॉकडाउन के ऐलान के बाद अब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज रात यानि शनिवार आठ बजे के बाद से यूपी में 35 घंटे का लॉकडान शुरू हो जायेगा।

इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा जिसके बाद से  रविवार लॉकडाउन के ऐलान के तहत पाबंदियां रहेंगी। यानी शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को चालू रखने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज शनिवार रात आठ बजे से बताया गया कि इस बीच लॉकडाउन के दौरान अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को चलाने की छूट भी दी गई है।

जानकारी के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के दरम्यान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की इज़ाजत रहेगी। बताया गया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे।

इस दौरान जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग की जाएगी।

सीएम ने दिए हैं ये निर्देश
सीएम योगी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में इस दौरान सभी औद्योगिक इकाइयों को चलाने और उनके कर्मियों को कार्यस्थल तक आने जाने की छूट रहेगी।

वहीं शादी-बारात में गाइडलाइन के साथ कार्यक्रम की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बताया गया कि शनिवार और रविवार को गाइडलाइन के साथ बंद स्थान पर आयोजन करने पर अधिकतम 50 लोग और खुले स्थान पर 100 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए आयोजन की छूट रहेगी।

वहीं NDA आदि विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थियों और एग्जामिनर को अपने आई कार्ड के साथ जिला प्रशासन अनुमति देगा। 

इधर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपए तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे। वहीं पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिले स्तर पर पुलिस अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया कि पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि कराने को कहा है। पुलिस लाइन, पुलिस चौकी, थाना, पुलिस आफिस पर फागिंग प्रतिदिन अग्निशमन विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाईअड्डों पर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि सरकारी, निजी अस्पतालों, निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था जिले के ड्रग इंस्पेक्टरो को कराने को कहा है।

मुख्य सचिव के मुताबिक नगर निगमों में कोविड-19 से बचाव के लिए संसाधनों की आवश्यक्ता है। नगर निगमों से कहा है कि वह इस संबंध में तत्काल मांग पत्र नगर विकास विभाग और राजस्व विभाग को भेजें। जिससे व्यावस्थाओं को और दुरूस्त किया जा सके।


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