यूपी सरकार का नया फरमान: अब 33 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय में रहेंगे मौजूद
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शासनादेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसदी को घर से काम करने की सुविधा दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी तक ही कार्मिकों की उपस्थिति रहेगी। वहीं शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है।
लखनऊ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है। बताया गया कि अब एक समय में 33 फीसदी कर्मियों के ही कार्यालयों में रहने की व्यवस्था लागू की गई है। बताया गया कि अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है।
दरअसल मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शासनादेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसदी को घर से काम करने की सुविधा दी है।
नई व्यवस्था के मुताबिक 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी तक ही कार्मिकों की उपस्थिति रहेगी।
वहीं शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों व गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है। बताया गया कि अब वे कार्मिक जो अस्वस्थ हो गए हैं वे घर से ही अपने काम को अंजाम देंगे। इस बाबत मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि बाकी व्यवस्था पूर्व के शासनादेश के आधार पर संचालित होगी।
बताया गया कि इस आदेश के आधार पर ही कार्यालयों में काम कराया जाएगा। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि संक्रमण की संभावना को कम किया जा सके।