यूपी :डीएल व आरसी को लेकर नियम में हो रहा ये बदलाव, हो जाएं सावधान !
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परिवहन विभाग के मुताबिक सरकार के निर्देशानुसार मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी गई है। इस दरम्यिान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
लखनऊ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं है या फिर उसकी वैधता खत्म हो चुकी है तो तुरंत उसे रिन्यू करवा लें। अन्यथा आपकों इसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल मोदी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नए नियम लाने की तैयारी कर रही है।
जनवरी से इसके लागू होने की बात की जा रही है। इस नियम के अन्तर्गत यदि आप पकड़े गए तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग के मुताबिक सरकार के निर्देशानुसार मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी गई है। इस दरम्यिान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
विभाग द्वारा बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्यू करवाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगले विकल्प डीएल सेवाओं पर क्लिक करें। फिर अपने डीएल नंबर के साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी। उसके बाद सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
विभाग के अधिकारी के मुताबिक आगे के काम के लिए नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करना होगा। फिर पेमेंट करनी पड़ेगी ।
आरटीओ कार्यालय में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।