यूपी: तीन दिन का लॉकडाउन जारी, इन चीजों की होगी छूट तो इनपर रहेगी पाबंदियां
बीती शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन के तहत सख्ती जारी रहेगी। इस व्यवस्था के तहत सभी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति दी गई है। बताया गया कि साथ ही मीडियाकर्मियों को भी छूट दी गई है।
लखनऊ। यूपी में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के मकसद से यूपी में तीन दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। दरअसल बीती शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन के तहत सख्ती जारी रहेगी।
इस व्यवस्था के तहत सभी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति दी गई है। बताया गया कि साथ ही मीडियाकर्मियों को भी छूट दी गई है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में राजधानी लखनऊ में संक्रमण के सबसे अधिक मामले है। यहां संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में तंत्र पूरी तरह अभी तक फेल साबित हुआ है।
बताया गया कि राजधानी पुलिस कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएगी। वहीं बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर बंदी के दौरान मेट्रो सहित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।
जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी, किन पर मिलेगी छूट
गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और बडे स्टोर बंद रहेंगे। दवा, राशन और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को अपने परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जाने की छूट रहेगी। वहीं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा।
बताया गया कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। वहीं बिना वजह बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने को टिकट दिखाना होगा। वहीं मेट्रो सहित सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट ठप रहेगा। सार्वजनिक परिवहन वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे।
इससे लोगों को शनिवार, रविवार और सोमवार को सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं नगर बसें, ई-बसें, ई-रिक्शा, टेम्पो एवं ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा।
बताया गया कि शनिवार, रविवार और सोमवार की सुबह सात बजे तक कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए 50 फीसद यात्रियों की संख्या के साथ बसों का संचालन होगा। वहीं शासन ने लोगों की जरूरतों के मद्देनजर बंदी व कर्फ्यू अवधि के दौरान ऑनलाइन खान-पान (फूड) की सप्लाई करने वाली कंपनियों को राहत देने का फैसला लिया गया है।
बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कर्फ्यू अवधि में ऑनलाइन खान-पान की सप्लाई करने वाली कंपनियों को छूट दिए जाने का आदेश जारी किया है।
उनके मुताबिक यूपी में फूड की होम डीलीवरी करने वाली कंपनियां तथा सरकारी विभागों, कोविड तथा गैर कोविड मरीजों व डॉक्टरों के लिए खाने की सप्लाई ऑनलाइन आर्डर लेने के बाद करने वाले रेस्त्रां के किचन शनिवार, रविवार, सोमवार की बंदी तथा रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।
बताया गया कि ऐसी कंपनियों व रेस्त्रां के सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। वहीं अपर मुख्य सचिव, गृह ने सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, आइजी व डीआइजी रेंज, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसएसपी व एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।