यूपीः पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार, अदालत ने दिया ये आदेश

भारत दीप टीम |

15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का निर्देश दिया है।
15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण के निर्देश दिए है। वहीं अदालत ने तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश भी दिया है।

प्रयागराज। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण के निर्देश दिए है। वहीं अदालत ने तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश भी दिया है।

अदालत ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। अदालत के मुताबिक 15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का निर्देश दिया है।

बताते चलें कि याची ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी। बताया गया कि याचिका में पांच साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(e) उल्लंघन बताया गया था।

अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की कारण बताया गया। यहां एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा।

वहीं दूसरी ओर याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आरआर आग्रवाल की डिवीजन बेंच द्वारा यह आदेश दिया गया है।

 


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